मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सीजन 2026-27 के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हो पाता।
ऐसे में आरटीई योजना एक बेहतरीन अवसर है, जिसके जरिए आप अपने बच्चे का एडमिशन शहर के प्राइवेट स्कूलों में बिना किसी फीस के करा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको आरटीई मध्य प्रदेश एडमिशन 2026 से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी जानकारी को समझाने वाले हैं आइये जानते है की आवेदन कैसे करना है।
पहले समझते है RTE योजना क्या है और इसका लाभ कैसे मिलेगा है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक ऐसा कानून है, जो हर बच्चे को फ्री में पढ़ना और शिक्षा का अधिकार देता है। इस नियम के चलते, मध्यप्रदेश राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी एंट्री लेवल कक्षाओं
(जैसे- नर्सरी, केजी-1, केजी-2 या कक्षा 1) की 25% सीटें कमजोर और वंचित वर्ग BPL कार्ड धारक, SC/ST आदि के बच्चों के लिए रिजर्व किया गया हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत चयनित बच्चों की कक्षा 8वीं तक की पूरी ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा स्कूल को दी जाती है, यानी माता-पिता को कोई फीस नहीं भरनी होती है।
बच्चो स्कूलो में प्रवेश के लिए क्या होनी चाहिए बच्चे की उम्र आइये जानते है
आरटीई के चलते एडमिशन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक बच्चे की उम्र है। अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग आयु सीमा रखी गई है। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु की कैलकुलेशन 30 सितम्बर की स्थिति में की जाएगी, जबकि और भी दूसरे सभी कक्षाओं जैसे नर्सरी, केजी के लिए आयु की कैलकुलेशन 31 जुलाई के आधार पर की जाएगी।
- Nursery (नर्सरी): बच्चे की उम्र 3 वर्ष से अधिक (3+) होनी चाहिए।
- KG-1: बच्चे की उम्र 4 वर्ष से अधिक (4+) होनी चाहिए।
- KG-2: बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक (5+) होनी चाहिए।
- Class 1 (कक्षा 1): बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक (6+) होनी चाहिए।
फॉर्म भरने के लिए बच्चो के लियेजरुरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे
ऑनलाइन आवेदन करते समय और बाद में जन शिक्षा केंद्र पर वेरिफिकेशन के समय आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम होता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना होगा आइये जानते है।
- चालू मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो
- पहला है बच्चे की तुरंत खीची हुई रंगीन फोटो
- समग्र आईडी यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर वार्ड का निर्धारण होता है
- नगर निगम, पंचायत या किसी सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या नगर परिषद के द्वारा जारी किया गया वेलिड जन्म प्रमाण पत्र।
- SC, ST, OBC के लिये जारी जाती प्रमाण पत्र
- बच्चे का और माता-पिता दोनों का आधार कार्ड
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए BPL राशन कार्ड
आरटीई का फॉर्म भरते कितनी फीस होंगी कुछ नियम है जरूर पढ़े
आरटीई का फॉर्म भरते समय कुछ जरुरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यूकी ये बात जाने ही लोग आवेदन करने पहुंच जाते है किसी भी नज़दीकी कैफ़े में सबसे बड़ा नियम वार्ड से जुड़ा है। बच्चे का एडमिशन केवल उसी वार्ड के प्राइवेट स्कूल में हो सकता है,
जिस वार्ड की आपकी समग्र आईडी बनी हुई है। आप दूसरे वार्ड के स्कूल का चयन नहीं कर सकते। इसके अलावा, फॉर्म भरते समय अपना चालू मोबाइल नंबर ही दें, क्योंकि लॉटरी का रिजल्ट और सत्यापन से जुड़े सभी मैसेज उसी नंबर पर आएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल या कियोस्क का शुल्क मात्र ₹100 निर्धारित किया गया है।
गांव के बच्चों के लिये आरटीई का फॉर्म कैसे भरें क्या नियम है
अक्सर माता-पिता के मन में यह सवाल आता है कि शहरी क्षेत्रों में तो ‘वार्ड’ होते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वे फॉर्म कैसे भरें गांव में तो वार्ड नहीं होते और कई बार गांव में कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं होता, तो ऐसे में बच्चों का एडमिशन कैसे होगा आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नियम बनाए हैं।
शहरी क्षेत्रों में जहाँ वार्ड को आधार माना जाता है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत ग्राम को आधार माना जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं, तो आपकी समग्र आईडी में वार्ड की जगह आपकी ग्राम पंचायत दर्ज होती है। और अगर आपके गांव में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो इसके लिए विस्तारित पड़ोस Extended Neighborhood का नियम लागू होता है।
Extended Neighborhood विस्तारित पड़ोस का नियम क्या है?
अगर आपके अपने गांव या ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर कोई भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल मौजूद नहीं है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत से बिल्कुल सटी हुई पड़ोस की दूसरी ग्राम पंचायत या नगर परिषद के प्राइवेट स्कूलों का चयन कर सकते हैं। जब आप एमपी आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय
अपने गांव की जानकारी समग्र आईडी के अनुसार दर्ज करेंगे, तो पोर्टल का सिस्टम अपने आप आपके आस-पास के उन सभी प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट दिखा देगा, जिन्हें आप चुन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि स्कूल आपके ब्लॉक या जनपद पंचायत के दायरे में और आपके गांव के सबसे नजदीक होना चाहिए।
MP RTE Admission 2026 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां जान ले
राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश ने आरटीई प्रवेश 2026-27 के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए समय रहते ही अपना फॉर्म भर लें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत: 13 मार्च 2026
- आवेदन करने की अंतिम तिथि: 28 मार्च 2026
- दस्तावेजों का सत्यापन (Verification): 14 मार्च से 30 मार्च 2026 तक
- ऑनलाइन लॉटरी का परिणाम (Result): 2 अप्रैल 2026
MP RTE 2026-27 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें इन आसान स्टेप्स में समझे
ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है आप किसी भी ऑनलाइन कैफ़े से आवेदन करवा सकते है या आपने घर बैठे भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते है नीचे दिए गए स्टेप्स को समझ के आप फॉर्म भर सकते हैं।
- स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के आधिकारिक आरटीई पोर्टल rteportal.mp.gov.in को अपने ब्राउज़र में खोलें।
- स्टेप 2: आवेदन लिंक पर क्लिक करें
पोर्टल के होमपेज पर आपको “RTE के तहत फ्री प्रवेश 2026-27 का एक बॉक्स दिखाई देगा। उसमें जाकर आवेदन पंजीयन के बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: आधार और मोबाइल नंबर भरें
अब बच्चे और मम्मी पापा के आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें। साथ ही अपना वह मोबाइल नंबर भरें जो चालू हो। और आधार कार्ड से लिंक हो OTP, लॉटरी का रिजल्ट और स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज इसी नंबर पर आएगा
- स्टेप 4: समग्र आईडी दर्ज करें
फॉर्म खुलते ही सबसे पहले आपको बच्चे की 9 अंकों की समग्र आईडी और परिवार आईडी दर्ज करनी होगी। इसे सबमिट करते ही बच्चे की दस्तावेज से जुड़ी जरुरी जानकारी जैसे नाम, माता-पिता का नाम अपने आप स्क्रीन पर आ जाएगी।
- स्टेप 5: व्यक्तिगत और निवास की जानकारी दें
फॉर्म में पूछी गई बाकी सभी जानकारी जैसे बच्चे की जन्म तिथि, जाति वर्ग SC/ST/OBC/ बीपीएल कार्ड की डिटेल और घर का पूरा पता वार्ड या ग्राम पंचायत ध्यान से पढ़ पढ़ कर भरें।
- स्टेप 6: स्कूलों का चयन करें
यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आपके द्वारा दर्ज किए गये वार्ड या ग्राम पंचायत के आधार पर, प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट दिखाएगा। आप अपने हिसाब से स्कूलों को चुनें। जो स्कूल आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे 1 नंबर पर रखें, फिर दूसरे को 2 नंबर पर। आप एक से ज्यादा स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
- स्टेप 7: फॉर्म सबमिट करें और फीस भरें
पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक कर लें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। सब सही होने पर फॉर्म को समिट करें। इसके बाद पोर्टल का आवेदन शुल्क ₹100 ऑनलाइन UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से पेमेंट करें।
- स्टेप 8: पावती का प्रिंट आउट निकालें
फीस जमा होते ही स्क्रीन पर एक रसीद जनरेट होगी। इस रसीद का प्रिंट आउट या पीडीऍफ़ में निकाल लें और अपने पास संभाल के रख ले।
डिस्क्लेमर
मध्य प्रदेश सरकार की RTE योजना गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का एक शानदार मौका है। यदि आप भी अपने बच्चे का एक बेहतर भविष्या बनाना चाहते हैं निर्धारित दिनांक से पहले ऑनलाइन आवेदन जरूर करे, ये जानकारी सिर्फ ऑफिसियली नोटिफिकेशन के हिसाब से दी गई है जिससे आपके बच्चों का सुनेहरा भविष्या बन सके। हम आपके उज्जवल भविष्या की कामना करते है।







